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पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य पर फैसला आज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 9 2017 10:28AM | Updated Date: Jun 9 2017 10:28AM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने 4 मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को चुनौती दी गई थी, जिसे इस साल के बजट और वित्त अधिनियम, 2017 के जरिए लागू किया गया था।
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