नई दिल्ली। दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने नकली पासपोर्ट मामले में कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दोषी करार दिया है। राजन की सजा पर सुनवाई कल यानी (मंगलवार) को होगी।
जानकारी के मुताबिक, फर्जी पासपोर्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट फरवरी 2016 में कोर्ट में दाख़िल की थी। इसमें छोटा राजन के साथ बैगलुरु के तीन रिटायर्ड अफसरों को नामित किया गया था।
सीबीआई के मुताबिक, चारों आरोपियों को धोखाधड़ी, षडयंत्र रचने और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जशीट में नामित किया गया था। सितंबर 2003 मे मोहन कुमार के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा पर छोटा राजन भारत से ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। इसके बाद वह करीब 12 साल तक वहीं रहा था।
सीबीआई ने इसके अलावा कहा था कि छोटा राजन हत्या, अपहरण के कई गंभीर मामलों में आरोपी था और जब 1995 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया तब उसने भागने के लिए नई पहचान का इस्तेमाल किया। अदालत ने तीन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों जयश्री दत्तात्रेय रहाटे, दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन के खिलाफ भी आरोप तय किये। राजन के वकील ने कहा कि उन्हें आरोपपत्र के आधार पर आरोप तय किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है।