नई दिल्ली। आधार कार्ड पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, आप आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं जब हम इसे वैकल्पिक बनाने के लिए पहले ही एक आदेश पास कर चुके हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब आधार कार्ड को नए कानून के तहत वैकल्पिक बनाया गया था तो आप इसे अनिवार्य कैसे बना सकते हैं। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से जिरह में कहा, हमने पाया है कि पैन कार्ड के जरिए पैसे फर्जी कम्पनियों में लगाए जा रहे हैं। इसलिए हमने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगले सप्ताह आयकर (आई-टी) रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया जाना चाहिए या नही इस बात पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आई-टी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने की आवश्यकता पर सवाल पूछे। अटॉर्नी जनरल से कहा, क्या इसका उपाय यह है कि आपके पास पैन बनवाने के लिए आधार होना चाहिए? इसे अनिवार्य क्यों बनाया गया?
केंद्र सरकार ने पिछले महीने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार संख्या का विवरण अनिवार्य किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करना था और उन लोगों की पहचान करना जो नकली पैन संख्या के सहारे टैक्स बचा रहे थे।