नई दिल्ली। सरकार ने पुराने और निरर्थक हो चुके 105 कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है और इसके लिए निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक 2017 संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय,भारतीय विधि आयोग और विधि विभाग द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति ने निरस्त करने के लिए पुराने और निरर्थक पड़ चुके 1824 कानूनों की पहचान की थी।