नई दिल्ली। केंद्र सरकार उन लोगों के खिलाफ शिकंजा करने का मूड बना रही है जो लोग नोटबंदी के बाद भी 1000 और 500 रूपए के पुराने नोटों के रखे हुए हैं। 30 दिसंबर के बाद जिन लोगों के पास से 1000 व 500 के पुराने नोट मिलेंगे उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसके लिए सरकार एक अध्यादेश जारी कर सकती है। ऐसे लोगों पर सरकार जुर्माना लगा सकती है, जिनके पास ये पुराने नोट होंगे। हालांकि, अभी तक इस विषय के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा किया जा सकता है। खबर है कि, सरकार उन लोगों पर जुर्माना लगा सकती है, जिनके पास 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाएंगे। अध्यादेश के जरिए सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी को भी समाप्त किया जा सकता है। इससे पहले 1978 में मोरार जी ने 1000, 5000 और 10000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त करने के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया था।
मिली जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर के बाद पुराने नोटों की रखने की सीमा 10,000 की जा सकती है। हालांकि, पुराने नोटों को रिजर्व बैंकों में जमा की अंतिम तारीख 31 मार्च है। लेकिन अगर किसी के पास 10000 से ज्यादा रूपए पाए जाते हैं तो उनपर 50,000 रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। या फिर जितना रकम मिली है उसका 5 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।