नई दिल्ली। सरकार ने नोटबंदी के बाद नैशनल हाइ-वे पर चलने वाले लोगों को थोड़ी और राहत दी है। सरकार ने आवाजाही को आसान करने के लिए सभी नैशनल हाइ-वे पर 15 दिसंबर तक पुराने नोट स्वीकारने का फैसला किया है।
सरकार के इस फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके पहले नोटंबदी के बाद मुश्किल हालात को देखते हुए 14 नवंबर तक टोल टैक्स में छूट की भी सुविधा दी गई थी।
हालांकि परिवहन मंत्रालय ने साफ किया कि नैशनल हाई-वे के टोल पर 200 रुपए से ज्यादा की टोल फी के लिए ही 500 के पुराने नोट स्वीकार्य होंगे। इसके साथ ही टोल बूथ पर क्रेडिट/डेबिट कार्ड और ई-वॉलिट से भी पेमेंट किया जा सकता है।