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लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापन डिलीट करने का आदेश

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Nov 16 2016 3:02PM | Updated Date: Nov 16 2016 3:02PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण पर दिए गए विज्ञापन 36 घंटे के भीतर हटाने (डिलीट करने) के आदेश दिए। शीर्ष अदालत ने कहा ऐसे हालात हो गए हैं कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। लड़का कैसे होगा और लड़की कैसे होगी ऐसी जानकारी की देश में कोई जरूरत नहीं।

 
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