नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ शुक्रवार को प्रोडक्शन वारंट जारी करके उन्हें 14 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने केन्द्रीय मंत्री को सोमवार को ईडी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका दाखिल करके चिदंबरम की पेशी का आग्रह किया था। ईडी ने कहा था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री से पूछताछ की आवश्यकता है। उसने कहा कि उसकी जांच सीबीआई से अलग चल रही है। इससे पहले चिदंबरम को उस समय एक और झटका लगा जब सीबीआई की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी गयी।
सीबीआई ने चिदंबरम के खिलाफ मई 2017 में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद केन्द्रीय मंत्री को 21 अगस्त सीबीआई ने दिल्ली के जोरबाग स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें एक समय घर से खाना मंगवाने और मेडिकल जांच की सुविधा दी गयी है। यह पूरा मामला आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दिलवाने से जुड़ा है जिसमें मीडिया ग्रुप ने साल 2007 में करीब 305 करोड़ का विदेशी निवेश हासिल किया था। चिदंबरम उस समय वित्त मंत्री थे। इसके बाद ईडी ने भी वर्ष 2018 में भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामल दर्ज किया था।