नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद की सुनवाई रद्द करने संबंधी एक याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। ‘इंटरकॉन्टिनेंटल एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स’ नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अयोध्या विवाद की सुनवाई रद्द करने और मामले के अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, यह किस तरह की प्रार्थना है। अपनी प्रार्थनाओं को देखिए। गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की सुनवाई न्यायमूर्ति गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ कर रही है।