मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने अबू सलेम की शादी के लिए 45 दिन की पैरोल याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। सलेम ने ठाणे की अपनी प्रेमिका से निकाह करने के लिए 45 दिनों की पैरोल याचिका दाखिल की थी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वी.के. ताहिलरमानी और न्यायामूर्ति एम.एस. सोनक की एक खंडपीठ ने याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि जेल नियमों के अनुसार आतंकवाद के आरोपों के तहत दोषी व्यक्ति को पैरोल नहीं मिल सकती। फिलहाल रायगढ़ के तालोजा जेल में बंद सलेम ने कोंकण जिला आयुक्त (केडीसी) द्वारा मार्च में सुरक्षा आधार पर पैरोल का आवेदन खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अबू सलेम सलीम आजमगढ के उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सलेम को 1993 में मुंबई में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट और अन्य मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी गई है।