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महाराष्ट्र में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध,दोषी पाए जाने पर मिलेगी ये सजा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 23 2018 2:38PM | Updated Date: Jun 23 2018 2:38PM
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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार से पूरे राज्य में  प्लास्टिक का उपयोग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और इसका इस्तेमाल, उत्पादन अथवा भंडारण करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध के बाद इस कानून को सख्ती से अमल में लाने की तैयारी की जा रही है। व्यापारियों का कहना था कि पैकेंिजग और कुछ अन्य उत्पादों में प्लास्टिक के इस्तेमाल में छूट दी जानी चाहिए। बाम्बे उच्च न्यायालय ने भी प्लास्टिक प्रतिबंध करने के मामले में किसी प्रकार की मोहलत नहीं दी है।
 
इस कानून के अमल में आने के बाद प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया जायेगा। दूसरी बार 10 हजार रुपए और तीसरी बार 25 हजार रुपए जुर्माना और तीन महीने की जेल का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 23 मार्च को प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में एक मर्तबा उपयोग होने वाली थैलियों, प्लेट, चम्मच, थर्माकोल वस्तुओं सहित प्लास्टिक बनाने के काम आने वाली सभी सामग्री के इस्तेमाल,  वितरण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया था।  इस अधिसूचना को न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।
 
अधिसूचना को कानूनन गलत, मनमाना प्रतिबंध और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन वाला बताया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद इससे बनी हैंडल और बिना हैंडल वाली थैलियां, स्ट्रा, एक मर्तबा उपयोग वाली प्लास्टिक की थाली, गिलास,कटोरी, कांटे, छुरी,चम्मच,बर्तन, डिब्बे,नान ओवन पाली प्रापिलीन बैग, थर्माकोल से बने सामान, चाय आदि ले जाने वाले पाउच और कप, रेस्त्रा, होटल और सभी तरह के खाद्य स्टालों के खाद्य वस्तुओं के पार्सल देने के बर्तन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
 
अस्पताल में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक के उपरकण, सलाइन, बोतल और दवाइयों के पैकेट, प्लास्टिक की पेन,रेनकोट, खेती और नर्सरी के काम में इस्तेमाल होने वाला सामान रखने, अनाज रखने के लिए 50 माइक्रोन से ज्यादा  प्लास्टिक की थैली, फ्रिज , टेलीविजन, कंप्यूटर जैसे सामानों को पैक करने के लिए प्लास्टिक और थर्मोकोल, चिप्स बिस्कुट और नमकीन के मल्टीलेयर प्लास्टिक पाउच, दूध की थैली और आधा लीटर की पानी की बोतल को प्रतिबंध से अलग रखा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने कहा है कि राज्य सरकार का प्लास्टिक पर प्रतिबंध तभी पूरी तरह सफल हो पायेगा जब सभी पक्ष इस कदम में सहयोग करेंगे।  उन्होंने कहा," हम पुलिसराज को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। 
 
हम व्यापारियों और छोटे विक्रेताओं की समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।" सरकार ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई के लिए 250 निरीक्षकों का एक विशेष दल बनाया है। प्रतिबंध की वजह से आने वाली दिक्कतों को दूर करने और लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए वैकल्पिक सामानों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
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