भोपाल। भोपाल की एक कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जड़े मानहानि के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस राज्य इकाई के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने के के मिश्रा को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा के अलावा 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मिश्रा ने 3 साल से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज और उनकी पत्नी पर व्यापमं घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाए था। इस बात पर तत्कालीन लोक अभियोजक आनंद तिवारी ने के के मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
तिवारी ने यह तर्क देते हुए मुकदमा दाखिल किया था कि शिवराज राज्य के मुखिया हैं और उन पर लगाए गए आरोपों से मानहानि हुई है। इस मामले के लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज भी कई बार कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह ने कहा, सत्य की जीत हुई और कोर्ट के फैसले से मैं काफी खुश हूं।
हालांकि कांग्रेस नेता मिश्रा के वकील ने फैसले के बाद जमानत संबंधी आवेदन पेश किया और उन्हें 10 मिनट में जमानत मिल गई। इस बीच माना जा रहा है कि मिश्रा इस फैसले का हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।