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माता-पिता ने की थी बेटी की हत्‍या मिली यह सजा, जानें क्‍या था कारण

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 26 2017 8:56PM | Updated Date: Jul 26 2017 8:56PM
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बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने बेटी के हत्यारे माता-पिता को दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार थाना आमला के ग्राम हरदौली निवासी ईश्वर भलावी एवं भागवंती भलावी ने अपनी बेटी बाली उर्फ सुलोचना की 13 जनवरी 2016 को गला दबाकर हत्या कर दी।
 
बाद में दोनों ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बेटी ने जहर खा लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाली की मौत गला दबाने से हुई। बाली का विवाह जूनापानी में लगभग पांच साल पहले हुआ था। वह अपने पति से अलग होकर मायके में रह रही थी। वह शराब पीने की आदी थी
 
और उसकी कई लडकों के साथ दोस्ती भी थी, वह घर में देरी से आती थी और रात में भी घर आने का समय निश्चित नहीं था।  इन्हीं कारणों के चलते उसके माता पिता ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। न्यायाधीश मोहन पी तिवारी ने दोनों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
 
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