भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए एक युवक पर 15 हजार का जुर्माना ठोका है। दरअसल चरेगांव निवासी प्रहलाद पारधी ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि ट्रेन हमारे गांव से गुजरे जिससे की हमारे गांववासियों को सुविधा मिल सके। इस पर कोर्ट ने प्रहलाद की याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ' रेलवे ट्रैक कहां से गुजरे यह तय करना का काम एक्सपर्ट का है, न कि किसी गांव वाले का'।
जनहित याविका में यह शिकायत की गर्इ थी कि पूर्व में छोटीलाइन की ट्रेन चरेगांव से होकर गुजरती थी। इस वजह से गांव के लोगों को ट्रेन पकड़ने में बड़ी सुविधा होती थी।
लेकिन अब जबलपुर-गोंदिया बालाघाट ब्रॉडगेज चरेगांव से डेढ़ किलोमीटर दूर से गुजरने जा रही है। इससे चरेगांव की ग्रामीणों को असुविधा होगी। साथ ही गांव का विकास रूक जाएगा। लिहाजा, रेलवे ट्रैक गांव से सटाकर निकाला जाए।