बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में पिछले दिनों स्टोन क्रेशर में किए गए विस्फोट की चपेट में आने से एक बैंक मैनेजर की मृत्यु मामले की जांच रिपोर्ट मुलताई के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) सी एल चनाप द्वारा जिला कलेक्टर को सौपी गयी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कल एसडीएम द्वारा इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर बिना सुरक्षा इंतजाम, लापरवाही से की हैवी ब्लास्टिंग करना बताया गया है। स्टोन क्रेशर संचालक और ब्लास्टिंग करने वाली कंपनी को दोषी पाया गया है। रिपोर्ट में खदान की लीज निरस्त करने की कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात लिखी गयी है।
स्टोन क्रेशर के पत्थर उछलने से जान जाने की घटना की जांच की जा रही थी। इसकी जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गयी है। अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) सी एल चनाप ने बताया कि रिपोर्ट में हैवी ब्लास्टिंग और सुरक्षा नियमों को दरकिनार करके अनियंत्रित ब्लास्टिंग करने की बात सामने आई है। विस्फोट करने वाला जो बयान दे रहे हैं, वो भी निराधार है। स्टोन क्रेशर संचालक और ब्लास्ट करने वाला, दोनों को ही इसके लिए दोषी पाया गया है। इस मामले में दोनों पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। वहीं, स्टोन क्रेशर की लीज निरस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई प्रस्तावित की गयी है।