जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश की प्री पीएससी परीक्षा में पूछे गए पांच प्रश्नों को डिलीट करने तथा 10 प्रश्नों के उत्तर में परिवर्तन किए जाने को घोटाला बताते हुए दायर याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश वीके शुक्ला की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई पीएससी परीक्षा संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ होगी। विवेक सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि मप्र पीएससी ने डिप्टी कलेक्टर और समकक्ष अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 18 फरवरी को परीक्षा आयोजित की थी।