इंदौर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) के अज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आगामी 21 तक जनवरी आयोग के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एमपीपीएससी के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने आयोग के अज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए प्रकरण को चुनौती देते हुए प्रकरण को शून्य करने का अनुरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर की है।
न्यायाधीश विवेक रूसिया ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई कर पुलिस को मामले की जांच कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने आगामी 21 जनवरी तक आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। रविवार को आयोग की ओर से आयोजित राज्य सेवा 'प्रारम्भिक भर्ती परीक्षा -2019' में एक प्रश्न पूछे जाने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद बुधवार को यहां अनुसूचित जाति - जनजाति थाना पुलिस ने आयोग के अज्ञात अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।