इंदौर। एक अक्टूबर से देशभर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसका असर सीधे आम आदमी पर पड़ने वाला है। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी, प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर सरकार एक अक्टूबर से कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। स्टेट बैंक आॅफ इंडिया बैंक खाते में मंथली एवरेज बैलेंस को लेकर नया नियम लागू करने जा रहा है। इसका असर देशभर के लगभग 32 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस का नियम: एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा। नए नियम के तहत सभी को ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा। हालांकि इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस कानूनी रूप से जरूरी हो जाएगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रंग भी बदल जाएगा। दरअसल वर्तमान में पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रंग अलग-अलग होता था लेकिन अब जो नया नियम लागू होगा उसके बाद दोनों के रंग एक समान हो जाएंगे। नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड दिए जाएंगे।
खाते में बैलेंस का नियम: एक अक्टूबर से एसबीआई के खाते में निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने में 80 प्रतिशत तक की कमी आ जाएगी। मेट्रो सिटी के खाताधारकों के खाते में मंथली एवरेज बैलेंस घटकर तीन हजार रुपए हो जाएगा। अगर मेट्रोसिटी खाताधारक 3000 रुपए का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता है और उसका बैलेंस 75 प्रतिशत से कम है तो उसे जुर्माने के तौर पर 80 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। इसी तरह से 50 से 75 प्रतिशत कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपए और जीएसटी देना होगा। 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। इसके अलावा मेट्रो सिटी ग्राहकों को एक अक्टूबर से एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे।
पेट्रोल-डीजल पर कैशबैक नहीं: एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर ग्राहकों को 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा। नियम लागू होने से पहले ही एसबीआई अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सूचना दे रहा है कि वो अपनी इस सुविधा को बंद करने जा रहा है। अभी तक एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के जरिये पेट्रोल-डीजल खरीदने पर ग्राहकों को 0.75 प्रतिशत कैशबैक मिलता था, लेकिन अब एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने कैशबैक स्कीम को वापस लेने का निर्देश दिया है।
कई वस्तुओं पर जीएसटी कम: एक अक्टूबर से कई चीजों पर जीएसटी की दरें कम हो जाएंगी। अब एक हजार रुपए तक किराए वाले होटल रूम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के लिए किराए पर अब सिर्फ 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इसके अलावा जीसीएसटी काउंसिल ने 10 से 13 सीटों तक पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को घटा दिया है।
यहां बढ़ेगा जीएसटी: रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान में इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी है जिसे अब बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। इसमें टैक्स के अलावा 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगाया गया है।
बदल जाएगी पेंशन पॉलिसी: एक अक्टूबर से सरकार अपने कर्मचारियों के पेंशन पॉलिसी में भी बदलाव करने जा रही है। नए नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा।
कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारती कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा की है। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स को सरकार ने 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया है। 1 अक्टूबर के बाद सेटअप की गई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का विकल्प होगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन: 2 अक्टूबर से सरकार देशभर में प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है।