ग्वालियर। जिला सत्र न्यायाधीश अभय कुमार ने चिटफंड कंपनी के संचालक श्यामलाल रावत श्रीराम कॉलोनी गोल पहाड़िया को धोखधड़ी के मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है और 3 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि से निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
अगर अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने मजदूर व गरीब भोले भाले लोगों को अधिक राशि देने का लालच देकर चंगुल में फसाया और पैसे हड़प लिए हैं।