नई दिल्ली। मोबाइल नंबर पोर्ट करना अब और भी आसान होगा। ट्राई ने नए निर्देश दिए हैं कि नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत सर्विस प्रोवाइडर बदलने के लिए उपभोक्ताओं को केवल एक घोषणा पत्र ही देना होगा। अभी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो आदि देना होता था। 3 मई से देश में नंबर पोर्टेबिलिटी लागू होगी।