नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हजयात्रियों के लिए राज्यों के कोटा के संबंध में केंद्र सरकार से विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले में केंद्र सरकार के हालिया दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली केरल हज समिति की अपील की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, "केंद्र सरकार यह ब्योरा पेश करे कि हजयात्रियों के लिए कोटा के संबंध में राज्यों की स्थिति क्या है?" मामले की अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी।