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मुश्किल में AAP, EC ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में खारिज की दलील, जारी रहेगी सुनवाई

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 24 2017 10:42AM | Updated Date: Jun 24 2017 5:18PM
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नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जारी अंतरिम आदेश में आम आदमी पार्टी की दलीलें खारिज कर दी हैं। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही विधायकों की विवादित पद पर नियुक्ति को अवैध ठहरा चुका है। लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा है। आप ने अपील की थी कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्तियां ही रद्द कर दी तो अब आयोग को सुनवाई करने का न कोई औचित्य है और न ही जरूरत। आयोग ने इस दलील और अपील को दरकिनार कर दिया है, अब इस मामले को राष्ट्रपति को भेजे जाने वाली राय के लिए सुनवाई होगी।

चुनाव आयोग लाभ के पद के मामले में सुनवाई कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपील की थी कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने नियुक्तियां ही रद्द कर दी तो अब आयोग को सुनवाई करने का ना कोई औचित्य है और न ही जरूरत। आयोग ने इस दलील और अपील को दरकिनार कर दिया है। अब राष्ट्रपति को भेजे जाने वाली राय के लिए सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद आयोग राष्ट्रपति को अपना मत भेजेगा कि इन विधायकों की नियुक्ति की वैधता पर उठे सवालों के जवाब क्या हैं। साथ ही इनकी सदस्यता का क्या हो।
 
सुनवाई के बाद आयोग राष्ट्रपति को अपना मत भेजेगा कि इन विधायकों की नियुक्ति की वैधता पर उठे सवालों के जवाब क्या है, साथ ही इनकी सदस्यता का क्या हो। आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत शिकायत की गई थी। आयोग में शिकायत की गई थी कि अपने इलाके के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों में 27 विधायक रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष बनाए गए है, जबकि केंद्र सरकार की 2015 की गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री, क्षेत्रीय सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर जिलाधिकारी ही रोगी कल्याण समिति का अध्यक्ष बन सकते हैं।
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