नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) क्लियरिंग कारपोरेशन से विस्तृत व्यापक रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें निपटान, ट्रेडिंग सदस्यों पर की गई कार्रवाई के अलावा इन निगमों के कामकाज के संचालन के पहलुओं की भी सूचना मांगी गई है। सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि क्लियरिंग कारपोरेशनों के लिए नया खुलासा नियम इस महीने से प्रभावी होगा।
क्लियरिंग कारपोरेशन शेयर बाजारों में ट्रेडिंग के निपटान का कामकाज देखते हैं। इन निगमों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उन्हें अब अपने संचालन मंडल की रूपरेखा का ब्योरा भी देना होगा और उनके बीच हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा क्लियरिंग कारपोरेशनों को अपने ताजा शेयरधारिता तरीके बारे में ब्योरा देना होगा।