26 Apr 2024, 08:08:31 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android
State » Chhatisgarh

राज्‍य सरकार के मेडिकल पीजी नियम पर कोर्ट ने लगाया बैन

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 13 2017 6:09PM | Updated Date: Apr 13 2017 6:09PM
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी कोर्सेस पर राज्‍य सरकार द्वारा बनाए नियम पर बैन लगा दिया। दरअसल सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेस टेस्‍ट (नीट) में प्रवेश के लिए जो नए नियम बनाए हैं उनके अनुसार राज्‍य से एमबीबीएस करने वाले अभ्‍यर्थी ही पीजी सीट के लिए पात्र किए गए है।  
 
केंद्र सरकार ने 2016 में देशभर के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स पर प्रवेश के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया था। एमसीआई ने केंद्र व प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित किया है।
 
परीक्षा होने के बाद राज्य शासन ने प्रवेश के लिए नया नियम बनाया। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ के किसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थी को ही राज्य के कोटे में प्रवेश दिया जाएगा।
 
शासन के इस नियम के खिलाफ डॉ. पूजा बजाज सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि राज्य शासन को परीक्षा होने के बाद नए नियम बनाने का अधिकार नहीं है। इस नियम से छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिन्होंने अन्य राज्य से एमबीबीएस किया है वे पीजी में प्रवेश से वंचित हो जाएंगे।
 
नीट परीक्षा के उपरांत मैरिट लिस्ट जारी की गई है। प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शेष है। याचिका में शासन के नियम पर रोक लगाने की मांग की गई। चीफ जस्टिस की डीबी ने सुनवाई बाद राज्य शासन के नियम पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
 
 
  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin

More News »