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सरकार ने कहा शराब बेचने का अधिकार संविधान ने दिया

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 22 2017 4:09PM | Updated Date: Mar 22 2017 4:09PM
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छत्‍तीसगढ़। छत्‍तीसगढ़ सरकार द्वारा शराब बेचे जाने के खिलाफ पेश जनहित याचिका पर मंगलवार को शासन की ओर से जवाब पेश किया गया। इसमें बताया गया कि संविधान में सरकार को शराब बिक्री का अधिकार मिला है। प्रदेश में अवैध शराब को रोकने के लिए निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट ने प्रतिउत्तर पेश करने याचिकाकर्ता को दो दिन का समय दिया है।
 
राज्य शासन ने वर्ष 2017-2018 में शराब दुकान ठेके में देने के बजाय स्वयं चलाने का निर्णय लिया है। इसके खिलाफ रायपुर की सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार का काम मादक पदार्थ पर नियंत्रण करना है न कि इसको बढ़ावा देना। प्रदेश सरकार की इस नीति को गलत बताते हुए प्रदेश में शराबबंदी की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने मामले में शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
 
मंगलवार को जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर के कोर्ट में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब पेश किया गया। शासन ने कहा है कि संविधान में सरकार को शराब बेचने का अधिकार मिला है। प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए सरकार निगम बनाकर शराब बेचेगी। याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो दिन का समय दिया है। मामले में 24 मार्च को सुनवाई होगी।
 
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