नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा (नीट) के परिणाम पर लगी रोक हटाते हुए इसे 26 जून तक जारी करने का आदेश दिया। सोमवार को जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने परीक्षा परिणाम पर रोक संबंधी मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ (सीबीएसई) की याचिका पर यह आदेश जारी किया।
पीठ ने कहा कि कोई भी हाई कोर्ट नीट 2017 से संबंधित किसी भी याचिका की सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने सीबीएसई की याचिका पर सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किए। कोर्ट ने सीबीएसई को परिणाम जारी करने और काउंसलिंग शुरू करने का आदेश भी दिया। सीबीएसई ने कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर नीट के परिणाम घोषित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून से पहले रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। लिहाजा, नीट परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार दो सप्ताह में खत्म हो जाएगा। कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट www.cbseneet.nic.in पर देख सकते हैं।
गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने विभिन्न भाषाओं के प्रश्न पत्रों में असमानता के आरोपों पर नीट के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी।