नई दिल्ली। अगर आपके पास पैन कार्ड नबंर है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पैन कार्ड धारकों के लिए 1 जुलाई की तारीख बेहद अहम है।
दरअसल केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा।
पैन कार्ड में नाम की दिक्कत की वजह से लोगों को अपने पैनकार्ड को आधार से लिंक करने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से भारी संख्या में पैन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन भेजे जा रहे है।
कैसे सुधारें:
पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में दी गई आपकी डीटेल अलग हैं तो आप अपने पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट की वेबसाइट पर कर सकते हैं। वहीं आपको आधार में सुधार कराना है तो आधार केंद्र पर जाकर सुधार करा सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
आपने यदि 1 जुलाई तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग के काम को पूरा नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप मौजूदा वित्त वर्ष में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते क्योंकि टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोनों पैनकार्ड और आधार अनिवार्य किया जा चुका है।
मौजूदा समय में देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैनकार्ड हैं और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया था। इन 2.87 करोड़ लोगों में 1.62 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन टैक्स में एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया।