नई दिल्ली। सुरक्षा कारणों के चलते लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स व्हाट्सऐप और वाइबर पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट 29 जून को सुनवाई करेगी। एक जनहित याचिका में कहा गया है व्हाट्सऐप के नए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर के कारण इसके मैसेज ट्रैक करना संभव नहीं है।
आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव की इस याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप ने अप्रैल से ही एन्किप्रशन लागू किया है जिससे इस पर चेट करने वालों की बातें सुरक्षित रहती हैं और यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हें डिकोड नहीं कर सकतीं। याचिका में कहा गया है कि अगर खुद व्हाट्स ऐप भी चाहे तो वह भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं कर सकता।
इस प्रणाली की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान करने में आसानी होगी और देश की सुरक्षा को खतरा होगा। सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों को मानीटर नहीं कर पाएंगी। ऐसे में व्हाट्स ऐप पर बैन लगना चाहिए। याचिका में व्हट्स ऐप के अलावा और भी एप का जिक्र किया गया है।
याचिका में व्हट्स ऐप के अलावा दूसरी भी कई ऐप्स का जिक्र किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एन्क्रिप्शन को सुपर कंप्यूटर से भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए व्हाट्स ऐप, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे एप्स पर रोक लगाई जानी चाहिए।