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कालाधन खुलासे पर फेमा कार्रवाई से मिलेगी छूट

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 7 2015 11:30AM | Updated Date: Jul 7 2015 11:30AM
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नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि विदेश में जमा धन-संपत्ति की घोषणा के लिए दी गई मोहलत अवधि या अनुपालन खिड़की का इस्तेमाल करने वालों को विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा), मनी लांड्रिंग रोधी कानून व चार अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई से छूट दी जाएगी।
 
इसके अलावा जिनकी विदेश में संपत्तियों की सरकार के पास पहले से उपलब्ध जानकारी के बारे में सूचित नहीं किया गया तो ऐसे में उनके खिलाफ कालाधन कानून के बजाए आयकर कानून के तहत कार्रवाई होगी। वित्त मंत्रालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार से जुटाई गई संपत्ति के मामले में कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। इसकी घोषणा के लिए 90 दिन की मोहलत दी है।
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