जोधपुर। जोधपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो दशक पुराने बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दिया है लेकिन उनके साथी चार सह आरोपियों को बरी कर दिया है। लंच ब्रेक के बाद जज ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। जेल भेजने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस केस में सह आरोपी सैफ अली, तब्बू, सोनाली और नीलम को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया गया है।
पेशी के लिए ये सभी बुधवार को यहां पहुंच गए थे। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।
सलमान खान सहित सभी सह आरोपी कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पहुंचें। उस समय सभी के चेहरे पर तनाव व्याप्त था। अदालत के फैसले के बाद सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत सजा के संबंध में बहस कर रहे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने इस मामले में 28 मार्च को हुई सुनवाई में ही फैसला सुरक्षित कर लिया था।
अदालत में प्रवेश करते ही मजिस्ट्रेट ने मुस्करा कर सभी आरोपियों के अभिवादन का जवाब दिया और सबसे पहले सलमान का नाम पूछा जिस पर सलमान ने अपना नाम बताया। फैसले के दौरान सलमान के परिवार के सदस्य भी अदालत में मौजूद थे।
अदालत के फैसले की संभावना में सलमान खान सहित सभी सह आरोपी कल शाम ही जोधपुर पहुंच गये थे। इस मामले के सभी आरोपी कल रात से ही तनाव में थे। अभिनेता सलमान को मारने की धमकी के मद्देनजर पुलिस ने उनके होटल के बाहर कड़ी सुरक्षा कर रखी थी और आज सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी।
उल्लेखनीय है कि सलमान पर दर्ज किये गये चार में से तीन मामलों में वह बरी हो चुके है। अदालत ने पूर्व में ही हिरण शिकार मामले में सलमान पर दर्ज तीन मामलों में से दो में बरी कर दिया था और अवधिपार हथियार रखने के मामलें में भी उन्हें संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था।