नई दिल्ली। उच्चत्तम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पर लगी रोक को हटाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। यह रोक 19 मई तक जारी रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में इस फिल्म पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा," इस स्थिति में हमारा हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है।
पीठ ने चुनाव आयोग के आदेश में भी कोई तब्दीली करने से इनकार करते हुए कहा, इस स्थिति में हम चुनाव आयोग के आदेश में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं।
गौरतलब है कि इस फिल्म में अभिनेता विवेक ओबेराय ने मोदी की भूमिका निभाई है। चुनाव आयोग ने इस फिल्म पर इस आधार पर रोक लगाई थी कि अगर इसे इस चरण में रिलीज किया जाता है जो पूरे देश में जारी चुनावी प्रकिया के दौरान इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं।