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दिल्ली सीएम केजरीवाल को जेल से नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका खारिज की

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 5 2024 2:51PM | Updated Date: Aug 5 2024 2:51PM
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आबकारी नीति से जुड़े CBI मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उसने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये याचिकाएं जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट ने खारिज की हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की CBI गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को और नियमित जमानत याचिका पर 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था।

दिल्ली की आबकारी नीति में CBI ने 26 जून को तिहाड़ जेल से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही मामलों में नियमित जमानत याचिका भी दाखिल की थी।

कोर्ट ने दोनों ही याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ED ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि ED मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। अगर आज अरविंद केजरीवाल को CBI मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाते।

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