इस्लामाबाद। एक अनोखे मामले में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शनिवार को तीन साल के एक बच्चे पर जमीन हथियाने और संपत्ति चुराने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे की गिरफ्तारी से पहले परिजनों ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
इस मामले पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की पीठ ने इस्लामाबाद पुलिस की इस भयानक भूल पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने बच्चे के वकील से पूछा कि क्या जमानत लेना जरूरी भी है। इस पर वकील ने अदालत से कहा कि चूंकि बच्चे का नाम प्राथमिकी में है, लिहाजा अग्रिम जमानत की मांग की गई है। न्यायालय ने थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को अगले साल सात जनवरी को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किया है। पिछले साल लाहौर पुलिस ने नौ महीने के बच्चे पर हत्या की कोशिश करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
अधिकारी निलंबित
इस बीच आंतरिक मामलों के मंत्री निसार अली खान ने बिना सही जांच के बच्चे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में इस्लामाबाद के शालीमार पुलिस थाने के थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया है। उन्होंने लापरवाही के मामले में पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस्लामाबाद रेंज के आईजी से पूछा है कि ऐसी प्राथमिकी दर्ज क्यूं की गई। खान ने कहा कि एक तरफ लोगों की प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती और दूसरी तरफ बिना किसी जांच के पुलिस ऐसी प्राथमिकी दर्ज कर रही है।