नईदिल्ली। भारतीय रेलवे एक ऐसा नियम लेकर आया है जिससे यात्रीयों को टिकट बुक काउंटर पर लम्बी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और ट्रेन छूटने पर भी वो आसानी से दूसरी ट्रेन में सफर कर पाएँगे। आइये जानते हैं ऐसे नियम के बारे में जो आपको प्लेटफार्म टिकट से कर सकते है रेल यात्रा। और प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे द्वारा जारी किया जाने वाला ऐसा टिकट है जिसे प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने से पहले रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदना पड़ता है। यह प्लेटफॉर्म पर रुकने के लिए लिया जाता है, लेकिन ट्रेन में चढ़ने या ट्रेन द्वारा दी गई सेवाओं का उपयोग करने के लिए नहीं होता है।
प्लेटफार्म टिकट से करे यात्रा- यदि आप ट्रेन में बिना टिकट के बैठ गए हैं और आपने टीटीई को यह नहीं बताया कि आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है, तो आपको 1260 रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको छह महीने तक की जेल भी हो सकती है। या फिर कोई यात्री एडवेंचर के तौर पर टिकट नहीं लेता है और इस बात की जानकारी टीटीई को हो जाती है तब भी यात्री को लगभग 1,260 रूपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। या फिर फाइन और जेल दोनों भी हो सकती है। तो अब आप जान गए होंगे कि भारतीय रेलवे के एक और नए नियम के अनुसार यात्री किसी इमरजेंसी में टिकट न होने पर प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से ट्रेन में सफर कर पाएगा।