इस्लामाबाद। राष्ट्रीय जवाबदेही अदालत (एनएबी) ने मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज(पीएमएल-एन) के अध्यक्ष एवं नेशनल एसेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ की ट्रांजिट रिमांड 10 नवंबर तक बढ़ा दी गयी है। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एनएबी ने शहबाज को जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर के समक्ष पेश किया जहां अदालत ने उसका ट्रांजिट रिमांड 10 नवंबर तक बढ़ा दी। इससे पहले एनएबी ने 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहे ट्रांजिट रिमांड को छह नवंबर तक बढ़ाया था।
एनएबी ने अदालत से शहबाज की ट्रांजिट रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ाने की मांग की जबकि शहबाज के अधिवक्ता ने अदालत से 10 नवंबर तक रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया था। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान एनएबी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ट्रांजिट रिमांड में पेशी रिमांड शामिल नहीं थी। शहबाज ने अदालत में बताया कि एनएबी के अधिकारी उससे पहले ही ट्रांजिट रिमांड के दौरान पूछताछ कर चुकी है और यह अदालत के आदेश में शामिल होना चाहिए।
पीएमएल-एन के अध्यक्ष ने कहा, इस प्रकरण को करीब एक महीना हो चुका है लेकिन अभी भी मुझे यह नहीं बताया गया कि मैंने भ्रष्टाचार कहां किया।" न्यायाधीश बशीर ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि शहबाज को यह दलील उचित अदालत के समक्ष देना चाहिए। इसके बाद अदालत ने उसकी ट्रांजिट रिमांड को 10 नवंबर तक बढ़ाने के आदेश दिया।शहबाज का ट्रांजिट रिमांड सात नवंबर को समाप्त हो जाएगी लेकिन उसकी रिमांड बढ़ने के कारण एनएबी उसे अपनी हिरासत में रखेगा और 10 नवंबर को लाहौर में जवाबदेही अदालत के समक्ष पेश करेगा।