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इमरान खान को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 19 2018 10:46AM | Updated Date: Oct 19 2018 10:46AM
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को इमरान खान को अयोग्य ठहराने वाली समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता हनीफ अब्बासी ने संपत्ति का खुलासा नहीं करने के आधार पर इमरान की योग्यता रद्द करने की मांग वाली समीक्षा याचिका दाखिल की थी।
 
प्रधान न्यायाधीश शाकिब निसार की अध्यक्षता वाली पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि 'याचिका में ऐसे किसी भी वैध बिंदु को नहीं उठाया गया है, जिस पर समीक्षा की जाए। अब्बासी के वकील अकरम शेख ने सुनवाई के दौरान कहा कि इमरान खान द्वारा दाखिल दस्तावेज सत्यापित नहीं है और स्वीकार्य नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने इस पर कहा कि इसका निर्णय अदालत को करना है कि दाखिल किए गए दस्तावेज से हम संतुष्ट हैं कि नहीं..और हम इससे संतुष्ट हैं।
 
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