इस्लामाबाद। पाकिस्तान उच्च न्यायालय से प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए दायर याचिका को निरस्त कर दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की 'यह याचिका अब अप्रभावकारी है।'
'जियो न्यूज' के मुताबिक न्यायाधीश की इस टिप्पणी पर बैरिस्टर चौधरी के वकील ने कहा 'याचिका में एक मुद्दा अभी भी प्रभावकारी है और हम इसे उच्च न्यायालय के समक्ष उठायेंगे।' वकील की इस दलील पर न्यायाधीश अहसान ने कहा, 'आपको उच्च न्यायालय जाने से किसी ने नहीं रोका है।' इसके बाद बैरिस्टर चौधरी ने इमरान खान को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को वापस ले लिया। चौधरी ने अपनी याचिका में कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान अनुच्छेद 62 और 63 के अनुसार नेशनल एसेम्बली का सदस्य बनने योग्य नहीं हैं।