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चर्च पर हमला करने के 36 आरोपियों को मिल सकती है कड़ी सजा, जानिए क्या है मिस्त्र का कानून

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 11 2018 2:56PM | Updated Date: Apr 11 2018 2:56PM
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काहिरा। मिस्र के सरकारी टेलीविजन ने चर्च पर हुए घातक बम हमले को लेकर जानकारी दी है कि इस हमले के 36 आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है। मिस्त्र की एक सैन्य अदालत ने इस मामले में विचार करने के लिये 36 आरोपियों का नाम नाम देश की शीर्ष धार्मिक संस्था के पास भेजा है। 
सभी 36 आरोपियों पर काहिरा के कॉप्टिक कैथेडरल समेत तीन कॉप्टिक चर्चों पर हुये हमलों में शामिल होने का आरोप है। इन हमलों में दिसम्बर 2016 में काहिरा के कॉप्टिक कैथेडरल चर्च पर हुआ हमला भी शामिल है जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गयी थी। इस्लामिक स्टेट ने इन सभी हमलों की जिम्मेदारी ली थी। 
मिस्र के कानून के मुताबिक अंतिम फैसले से पहले अदालत मृत्युदंड की सजा वाले मामलों को विचार के लिये मुफ्ती के पास भेजती है। यद्यपि मुफ्ती का फैसला बाध्यकारी नहीं होता। इन मामलों से जुड़े एक वकील ने बताया कि अदालत इस मामले में 15 मई को अपना अंतिम फैसला सुनायेगी। 
 
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