कराची। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नकीबुल्लाह मेहसूद की हत्या के मामले में एसपी राव अनवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन को दो दिन की मोहलत दे दी है। दरअसल हत्या के इस मामले में सिंध पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अनवर की गिरफ्तारी की प्रक्रिया के लिए समय मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच की अध्यक्षता मुख्य जज मिलन साकिब निसार कर रहे थे। उन्होंने आइजीपी ए डी खोवाजा को 19 मार्च को की जाने वाली अगली सुनवाई के लिए एक रिपोर्ट भी सौंपने का निर्देश दिया। उनकी गिरफ्तारी के लिए अदालत के जारी किए गए आदेशों के बावजूद उनके ठिकाने पर कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आइजीपी खोवाजा ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि पुलिस ने बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने इस फुटेज की विस्तृत जांच के लिए कुछ और समय की गुजारिश की थी। सीजेपी निसार के द्वारा पूछे जाने पर पुलिस प्रमुख ने कहा कि इस प्रक्रिया में अगले 2-3 दिनों में कुछ प्रगति हो सकती है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें दो दिन का समय दिया है।
बता दें कि हत्या के आरोप लगने के बाद पूर्व एसपी राव अनवर के देश छोड़कर भागने की खबरें आई हैं। हालांकि आईजीपी खोवाजा ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि अनवर के देश छोड़कर जाने के कोई सबूत नहीं हैं लिहाजा उन्हें कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर देना चाहिए।
नकीब समेत तीन अन्य को फिरौती के लिए अपहरण करने के आरोप में 25 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शाह लतीफ टाउन इलाके में 13 जनवरी को फिरौती का भुगतान नहीं करने के लिए एक मुठभेड़ में नकीब की हत्या कर दी गई थी।