लंदन। भारत में भगोड़ा घोषित शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटिश हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए नौ करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। मामला किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा है। जिसमें अदालत ने माल्या को सिंगापुर की कंपनी बीओसी एविएशन को हर्जाने के रूप में 9 करोड़ डॉलर (करीब 580 करोड़ रुपये) की राशि अदा करने का आदेश दिया है।
किंगफिशर एयरलाइंस ने 2014 में बीओसी एविएशन से चार विमान लीज पर लेने का अनुबंध किया था। बीओसी एविएशन ने तीन विमान दे भी दिए थे, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से पुराना बकाया नहीं चुकाने की वजह से एविएशन कंपनी ने चौथे विमान की डिलीवरी रोक दी थी। अनुबंध के तहत किंगफिशर को पुराना बकाया और अग्रिम राशि दोनों चुकानी थीं। बाद में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और बीओसी एविएशन का बकाया नहीं चुकाया जा सका।
बीओसी एविएशन का आरोप है कि माल्या ने लीज अनुबंध का उल्लंघन किया है। साथ ही अनुबंध के तहत जो सिक्यूरिटी डिपॉजिट जमा किया था, वह भी किंगफिशर के बकाया को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस बकाये के खिलाफ बीओसी एविएशन सिंगापुर और बीओसी एविएशन (आयरलैंड) लिमिटेड ने कारोबार और संपत्ति से जुड़े लंदन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
16 मार्च को माल्या के प्रत्यर्पण पर लंदन की स्थानीय अदालत में आखिरी सुनवाई होना है। ऐसे में ताजा फैसला उनके लिए झटका माना जा सकता है। इस मामले में अदालत का फैसला मई में आएगा।