इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में दूसरी शादी करने वाले एक व्यक्ति को छह महीने की सजा सुनाई है। पाकिस्तानी टेलीविजन दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार लाहौर के न्यायिक मैजिस्ट्रेट अली जावेद नकवी ने दूसरी शादी के खिलाफ फैसले में शहजाद साकिब को छह महीने की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अदालत ने आयशा बीबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में परिवार कानून 2015 का हवाला दिया है। पाकिस्तान में इस तरह का फैसला पहली बार आया है।
अदालत में आयशा बीबी ने कहा कि पहली पत्नी की अनुमति के बिना दूसरा विवाह करना इस्लामी कानून का उल्लंघन है। साकिब ने कहा कि इस्लाम में चार शादी करने की अनुमति है इसलिए उसे पत्नी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। एक गैरसरकारी संगठन पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की प्रमुख रोमाना बशीर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए यह अच्छा निर्णय है। उन्होंने कहा कि एक महिला द्वारा अदालत के समक्ष इस मुद्दे को उठाना उत्साहजनक है।