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सबूत के अभाव में हाफिज की नजरबंदी खत्म कर दी जाएगी: पाक

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Oct 11 2017 5:27PM | Updated Date: Oct 11 2017 5:40PM
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लाहौर। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सरकार ने उसके खिलाफ सबूत नहीं पेश किए तो नजरबंदी का फैसला रद्द कर दिया जाएगा। जमात-उद-दावा का चीफ सईद इस साल 31 जनवरी से लाहौर में नजरबंद है।

लाहौर हाई कोर्ट ने सईद को नजरबंदी में रखने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की थी। सुनवाई में गृह सचिव को सईद और उसके साथ चार लोगों की नजरबंदी से जुड़े तमाम दस्तावेजों के  साथ हाजिर होने को कहा गया था।

लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। इस पर जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को लंबे समय तक सिर्फ प्रेस क्लीपिंग्स के आधार पर नजरबंद नहीं रखा जा सकता।

सईद के मामले में सरकार का रवैया यह दिखाता है कि उसके पास ठोस सबूत नहीं हैं। अगर सरकार ने सईद के खिलाफ सबूत पेश नहीं किया तो नजरबंदी के फैसले को खारिज किया जा सकता है।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल के साथ पहुंचे गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने अदालत से कहा कि इस्लामाबाद में बेहद जरूरी सरकारी काम में व्यस्त होने की वजह से सचिव अदालत में पेश नहीं हो सके।

सरकारी वकील ने सईद की नजरबंदी के खिलाफ याचिका का जवाब देने के लिए कुछ और समय मांगा। सरकार के इस रवैये को देखते हुए जस्टिस नकवी ने अफसोस जताया कि एक सरकारी आदमी को बचाने के लिए अफसरों की फौज तैनात कर दी जाती है लेकिन अदालत की सहायता के लिए एक अफसर भी मुहैया नहीं कराया जाता।

अदालत की कार्रवाई रोकने की बार-बार दरख्वास्त से नाराज जज ने सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाल दी। सईद के वकील ए के डोगर ने कहा सरकार ने जमात-उद-दावा के नेता को अफवाहों और आशंकाओं के आधार पर नजरबंद किया है।

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