इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। शरीफ और उनके बच्चों को विदेश जाने की इजाजत नहीं देने वाली याचिका को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
याचिका में पीएम पद से हटाए गए शरीफ और उनकी फैमिली मेंबर्स का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में डालने और उनके खाते फ्रीज करने की अपील की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रईस अब्दुल वाहिद नाम के एक वकील ने यह याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।
याचिका में कहा गया है कि शरीफ और उनके बच्चों हसन, हुसैन, मरियम, दामाद कैप्टन सफदर और पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद इशाक डार के नाम ECL में डाले जाएं और उनके खातों से लेन-देन पर रोक लगाई जाए।
पाक सुप्रीम कोर्ट द्वारा पनामा पेपर लीक मामले में शरीफ को दोषी ठहराने और पीएम पद छोड़ने का आदेश देने के कुछ ही दिनों बाद यह पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की गई है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पिटीशन से आपत्तियों को हटाते हुए उस पर पहली सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है।