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भारतीय महिला देश लौटेगी, बंदूक की नौक पर युवक ने की थी शादी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: May 24 2017 12:19PM | Updated Date: May 24 2017 12:19PM
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने भारतीय नागरिक उज्मा को भारत लौटने की अनुमति दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसीन अख्तर कियानी ने उज्मा और उसके पति ताहिर अली की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए उज्मा को भारत लौटने की अनुमति दे दी है। उज्मा ने भारत लौटने के लिए अर्जी लगाई थी जबकि ताहिर अली ने अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगी थी।

अदालत ने निर्देश दिया कि उज्मा भारत लौटने के लिए स्वतंत्र हैं तथा उन्हें वाघा बॉर्डर तक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जस्टिस अख्तर ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर वह चाहे तो पति से बात कर सकती है लेकिन उज्मा ने बात करने से इनकार कर दिया।

इस महीने की शुरुआत में खैबर पख्तुनख्वाह निवासी ताहिर अली के साथ शादी के करने के बाद 22 वर्षीय उज्मा के लापता होने की भारतीय उच्चायोग को रिपोर्ट मिली थी। उसने भारतीय अफसरों को बताया था कि कैसे एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करने के लिए बंदूक तानकर मजबूर किया। हिंसा एवं यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

उज्मा ने इस्लामाबाद अदालत में अपने पति ताहिर अली के खिलाफ याचिका दायर की है, उसने अपने पति पर प्रताड़ना और धमकाने का आरोप लगाया है। महिला ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान रिकॉर्ड कराया है। अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि महिला ने मजिस्ट्रेट से कहा कि वह शादी के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान आई थी।

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