वॉशिंगटन। मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हवाई के एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी है।
राष्ट्रपति ट्रंप का प्रतिबंध संबंधी आदेश गुरुवार रात से ही लागू होना था.। हवाई, अमरीका के उन राज्यों में से एक है जो ट्रंप के इस प्रतिबंध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप मुसलमान आबादी बहुल छह देशों के नागरिकों के अमरीका में दाख़िल होने पर 90 दिन की पाबंदी लगाना चाहते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप शरणार्थियों पर भी 120 दिन के लिए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। लेकिन हवाई के संघीय न्यायाधीश के फ़ैसले से उनके प्रयासों को एक बार फिर झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि उनके प्रतिबंधों से चरमपंथ को अमरीका में दाख़िल होने से रोका जा सकेगा। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ऐसा करना भेदभाव होगा।
इससे पहले जनवरी में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी तरह का आदेश जारी किया था, जिस पर सिएटल के एक न्यायाधीश ने रोक लगा दी थी।
यह रहे निर्णय के मुख्य बिंदु-
- कोर्ट का आदेश कल रात से ही लागू हो गया।
- ईरान, लीबिया,सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिक अब हवाई में आ सकते हैं।
- ट्रंप के अमेरिका में रिफ्यूजी बैन को भी हटा दिया गया है।
- बैन तब तक बंद रहेगा जब तक के ववाइट हाउस इसपर कोई कार्यवाही न करे।
- ट्रंप ने मुस्लिम देशों पर यह कहते हुए बैन लगाया था की वे अमेरिका के सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते।
- हवाई कोर्ट ने कहा की यह मुस्लिम देशों के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम के खिलाफ बैन है क्योकि इन देशों में 90 % से ज़्यादा मुसलमान हैं।