कराची। कांधकोट-काशमोर जिले में तंगवानी के पास बजर अबाद गांव में लगी कबीलाई अदालत ने मंगलवार की रात सुनाए अपने आदेश में प्रेमी जोड़े हफीजुल्लाह बखरानी और सलमा खातून बखरानी को गांव से तीन महीने के लिए बाहर कर दिया। सलमा ने आठ महीने कोर्ट में पहले अपनी मर्जी से ही हफीजुल्लाह से निकाह रचा लिया था। इससे नाराज लड़की के परिजनों ने जिगरा में शिकायत कर दी।
परिवार वालों ने सजा के साथ ही जुर्माने की भी मांग की। मीर अशरफ अली बिजारानी की अध्यक्षता वाली जिगरा अदालत ने हफीजुल्लाह को ‘कारो’ (दूसरी महिला से संबंध रखने वाला) करार देते हुए उस पर 17 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। इसके साथ ही जोड़े को गांव निकाला भी दे दिया गया।