इस्लामाबाद। पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं के लिए पाकिस्तान से खुशखबरी आई है। पाकिस्तान की सीनेट ने बहुप्रतिक्षित हिंदू मैरिज बिल को पारित कर दिया है। कानून मंत्री जाहिद हमीद ने शनिवार को यह बिल सीनेट के समक्ष रखा, जिस पर किसी ने विरोध दर्ज नहीं कराया और यह बिल पास हो गया।
नेशनल असेंबली करीब चार महीने पहले इस बिल को पास कर चुका है और अब सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून अमल में आ जाएगा। पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट में हिन्दू मैरिज एक्ट 2016 के पास हो जाने के बाद अब पाकिस्तान में हिन्दुओं की शादी के लिए कानून बन जाएगा।
न्यूनतम उम्र सीमा से संबद्ध कानून का उल्लंघन करने पर छह महीने की जेल और 5,000 रूपये का जुर्माना होगा। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की प्रमुख जोहरा युसूफ ने बताया कि विवाह का सबूत हिंदू महिलाओं को अधिक सुरक्षा मुहैया करेगा। विवाह का पंजीकरण होने पर कम से कम उनके कुछ खास अधिकार सुनिश्चित होंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1. 6 फीसदी है।