28 Mar 2024, 14:52:38 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

वॉशिंगटन। अमरीका में एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसके तहत उसने ट्रैवल बैन पर एक अमरीकी जज की रोक को हटाने का अनुरोध किया था।

इसका मतलब यह हुआ कि सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमरीका आने पर प्रतिबंध के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आदेश पर अस्थाई रोक तब तक कायम रहेगी जब तक कि इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।
 
इस बीच बड़ी विमान सेवाएंं उन सात मुख्यतः मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियो को अमरीका जाने दे रही हैं जिनके अमरीका जाने पर ट्रंप के एक आदेश से अस्थायी रोक लगा दी गई थी।
 
कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन और उनके यात्रा बैन के फ़ैसले को चुनौती देनेवाले राज्यों को इस मामले में अपनी दलील रखने के लिए सोमवार तक का वक़्त दिया है। अमरीका के कई राज्यों के वकीलों ने कहा है कि यह प्रतिबंध गैरकानूनी और असंवैधानिक है।
 
राष्ट्रपति ट्रंप ने बैन पर रोक लगाने के न्यायाधीश के फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इससे अमरीका में संभावित चरमपंथियों के प्रवेश का रास्ता खुलेगा।
 
उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर फेडरल कोर्ट के रोक लगानेवाले न्यायाधीश की निन्दा की और चेतावनी दी कि इसके कारण अमरीका में बुरे और खतरनाक लोग भर जाएँगे।
 
रोक को चुनौती देते हुए न्याय विभाग ने कहा है कि ट्रैवल बैन पर रोक लगाना ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के तहत उठाए गए कदम पर सवाल खड़ा करना है।
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