कराची। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यह कानून सिंध प्रांत में गुरुवार को पारित हुआ।
इस कानून में वैसे लोग जो धर्मपरिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए 21 दिन का वेटिंग समय दिया गया है। कानून में 18 साल के कम उम्र के लोगों के लिए धर्म परिवर्तन बैन होगा।
कानून में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए न्यूनतम पांच साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। सिंध के हिंदू सांसद नंदकुमार गोकलानी ने कानून को ऐतिहासिक बताया।