कराची। पाकिस्तान की एक अदालत ने उस व्यक्ति को आगामी छह मई को फांसी देने का आदेश दिया है जिसे हत्या के एक बहुचर्चित मामले में दोषी करार दिया गया था। इस व्यक्ति के वकीलों का आरोप है कि अपराध के समय उसकी उम्र 13 साल थी।
एक लड़के की हत्या के मामले में शफकत हुसैन को फांसी देना पिछले महीने तय किया गया था लेकिन सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद इसे टाल दिया गया। सामाजिक संगठनों का कहना था कि हुसैन को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि अपराध के समय वह नाबालिग था।
संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने जांच के बाद कहा कि जब हुसैन ने अपराध को अंजाम दिया तो वह 23 साल का था। इसके बाद आतंकवाद विरोधी अदालत ने उसे छह मई को फांसी देने का आदेश दिया।